कोरोना संक्रमित होने की आशंका होने पर ऐसे मरीजों का रिकॉर्ड रखने के निर्देश सोशल  मीडिया पर  झूठी  खबरे  जारी  करना दंडनीय  



 
उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी   श्री  शशांक  मिश्र ने आदेश जारी कर जिले के सभी शासकीय अशासकीय चिकित्सालय, नर्सिंग होम को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यंहा भर्ती होने वाले  मरीज के कोरना  संक्रमित होने की आशंका होने पर ऐसे मरीज के रिकॉर्ड प्रथक से रखें तथा इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम को 7724896549  पर  अनिवार्य रूप से दें। साथ ही अन्य देशों से आए हुए व्यक्तियों की जानकारी होने पर प्रत्येक शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालय नर्सिंग होम को जिन्हें यदि व्यक्ति के  कोराना संक्रमित होने की आशंका प्रतीत होती है उनका रिकार्ड रखना  व  कंट्रोल रूम  को सूचना  करना   अनिवार्य  किया  गया  है। ऐसे व्यक्तियों को क्वॉरेंटाइन में रखा जाना अनिवार्य है।


अपुष्ट  पोस्ट समाचार वीडियो ना चलाएं कार्यवाही  होगी 


 कलेक्टर ने   कहा  है  कि   कतिपय व्यक्तियों द्वारा कोरोनावायरस से संबंधित झूठी खबरें ,संदेश ,सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने    निर्देश दिए  है कि  मध्य  प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी एपिडेमिक डिसिज एक्ट 1897 के तहत कोविड-19 के संबंध में जारी रेगुलेशन क्रमांक 5 में किए गए प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्त , संस्था ,संगठन किसी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया के माध्यम से तथ्यों का सत्यापन किए बिना कोई समाचार यह प्रमाणित संदेश,  रयूमर  का  प्रिंट  या  इलेक्ट्रॉनिक मीडिया  में  प्रचारित करता है तो ऐसे व्यक्ति का कृत्य अपराधिक श्रेणी में होकर उक्त  रेगुलेशन के तहत दंडनीय होगा।