जब तक नौकरी में थे, घर वालों का व्यवहार ठीक था, जैसे ही सेवा निवृत्त हुए घर से निकाल दिया, परेशान सेवाराम ने कलेक्टर के समक्ष जनसुनवाई में दिया आवेदन


 


उज्जैन। कलेक्टर  शशांक मिश्र, एडीएम  आरपी तिवारी, अपर कलेक्टर  क्षितिज सिंघल,  बिदिशा मुखर्जी,  जीएस डाबर और अन्य अधिकारियों द्वारा बृहस्पति भवन में जनसुनवाई की गई। ग्राम नलवा निवासी सेवाराम पिता नन्दाजी ने आवेदन देकर शिकायत की कि वे पीएचई विभाग में कार्यरत थे तथा वहां से सेवा निवृत्त हो चुके हैं। जब तक वे शासकीय सेवा में थे, उनके घरवालों का व्यवहार उनके प्रति ठीक था, लेकिन जैसे ही सेवा निवृत्त हुए घरवालों के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा।
प्रार्थी को विभाग की ओर से जिस बैंक खाते में पेंशन प्रदाय की जाती है, वह प्रार्थी और उनकी पत्नी का संयुक्त खाता है। प्रार्थी की पत्नी द्वारा प्रार्थी को खाते से पेंशन की राशि निकालने नहीं दी जा रही है तथा उनके पुत्रों द्वारा उन्हें दो महीने पहले उनके स्वामित्व के घर से भी निकाल दिया गया है, जिस वजह से उन्हें दर-दर भटकने की नौबत आ गई है, अत: परिवार वालों के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाये। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक उज्जैन को प्रकरण में उचित कार्यवाही करने के लिये कहा।
ग्राम कनासिया तहसील तराना निवासी सुगनबाई पति रामचरण जाधव ने आवेदन दिया कि गांव में स्थित उनकी कृषि भूमि पर आने-जाने के एकमात्र रास्ते को गांव के दबंग लोगों द्वारा रोक दिया गया है। मना करने पर प्रार्थिया को जान से मारने की धमकी दी गई है। प्रार्थिया काफी समय से खेत पर कृषि कार्य हेतु नहीं जा पा रही है, जिस वजह से फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है। इस पर एसडीओ तराना को जांच कर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
ग्राम चांपानेर तहसील खाचरौद निवासी ओमप्रकाश पिता रामेश्वर ने आवेदन दिया कि उनके स्वामित्व की कृषि भूमि में बंदोबस्त त्रुटि सुधार हेतु उन्होंने दो वर्ष पहले आवेदन दिया था, जहां से उनका प्रकरण तहसील न्यायालय में जांच हेतु भेजा गया था। उनके प्रकरण में समस्त साक्ष्य, गिरदावर रिपोर्ट, पटवारी रिपोर्ट व नायब तहसीलदार खाचरौद की अनुशंसा हो चुकी है, परन्तु आज दिनांक तक उनके प्रकरण का निराकरण नहीं हुआ है, अत: शीघ्र-अतिशीघ्र उनके प्रकरण का निराकरण करवाया जाये। इस पर एसडीओ राजस्व खाचरौद को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा गया।
ग्राम गुरला तहसील नागदा निवासी भारत पिता घीसाजी ने आवेदन दिया कि उनके पास रहने के लिये पक्का मकान नहीं है और न ही खेती करने के लिये जमीन है। उनका परिवार कच्चे मकान में निवास करता है। बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता है तो परिवार को सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलती है। प्रार्थी मजदूरी करके अपना पालन-पोषण कर रहा है, अत: उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदाय किया जाये। इस पर सीईओ जिला पंचायत को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
कमला नेहरू नगर सांवेर रोड निवासी मुकेश पटेल पिता लक्ष्मणसिंह ने आवेदन दिया कि वे उक्त पते पर 10 वर्ष से रह रहे हैं। उनका परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। अतिक्रमण हटाने के अन्तर्गत उनका आवास तोड़ दिया गया है, अत: उन्हें आवास योजना के अन्तर्गत अन्यत्र भूखण्ड अथवा आवास उपलब्ध करवाया जाये। इस पर आयुक्त नगर पालिक निगम को आवेदक की पात्रता अनुसार और नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
माधव नगर निवासी शंकरलाल रायकवार ने आवेदन दिया कि उन्होंने एक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित से सन 1994 में दो भूखण्ड क्रय किये थे, परन्तु आज तक उन्हें भूखण्ड पर कब्जा नहीं दिया गया है, जबकि उनके द्वारा भूखण्ड की सम्पूर्ण राशि अदा कर दी गई है और अनुबंध-पत्र भी सम्पादित किया जा चुका है। कलेक्टर ने इस पर डीआरसीएस को मामले की जांच कर कार्यवाही करने के लिये कहा। इसी प्रकार अन्य मामलों में जनसुनवाई की गई।