होटल एवं अतिथि गृह खोलने की अनुमति दी गई


उज्जैन।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूर्व में जारी किए गए धारा 144 के तहत कर्फ्यू एवं लॉक डाउन के आदेश में संशोधन करके 8 जून से उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में कंटेंनमेंट एरिया छोड़कर होटल एवं अतिथि गृह ,मैरिज गार्डन खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है ।अनुमति विभिन्न शर्तों के अधीन दी गई है।

कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश के में शर्तों का निर्धारण करते हुए निर्देशित किया गया है कि सभी होटल्स एवं अतिथि गृह में संक्रमण से बचने के सामान्य उपाय किए जाएं। इनमें सोशल डिस्टेंसग का पालन करना ,मास्क लगाना, हाथ धुलाई की व्यवस्था करना आदि शामिल है। साथ ही परिसर में थूकने पर सख्त पाबंदी रहेगी ।

कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि होटल एवम अतिथि ग्रह के प्रवेश द्वार पर हाथ धुलाई हेतु व्यवस्था करना होगी साथ ही सैनिटाइजर एवं बुखार नापने की मशीन भी उपयोग में लाना होगी ।कलेक्टर ने कहा है कि विवाह संबंधी कार्यक्रम में होटल परिसर में वर पक्ष से 25 व्यक्ति एवम वधू पक्ष से 25 इस तरह कुल 50 व्यक्ति ही एकत्रित हो सकेंगे ।साथ ही होटल एवं अतिथि गृह में किसी भी प्रकार का मनोरंजक ,सामाजिक ,राजनीतिक आयोजन ,खेलकूद सांस्कृतिक ,धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे .शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा एवं एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी ।