उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत आदेश पारित कर उज्जैन नगर निगम सीमा के भीतर वैवाहिक आयोजन किया जाना प्रतिबंधित कर दिया है। उज्जैन नगर निगम सीमा के बाहर स्थित चिन्हित किये गये होटल, मैरिज गार्डन अथवा धार्मिक स्थल पर वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न करने की अनुमति अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा शर्तों के अधीन दी जा सकेगी।
कलेक्टर द्वारा जारी किये गये आदेश के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त विवाह आयोजन में भी वर पक्ष से पांच एवं वधू पक्ष से पांच इस प्रकार कुल 10 व्यक्तियों से अधिक को सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। विवाह कार्य में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे का उपयोग नहीं किया जायेगा, न ही शोर-शराबा किया जायेगा। आयोजन के समय यदि कोरोना वायरस से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के लक्षण प्रदर्शित होते हैं तो सम्बन्धित आयोजक को जिला स्तरीय कंट्रोम रूम मोनं 7724896549 एवं सम्बन्धित थाना प्रभारी को अनिवार्य रूप से सूचित करना होगा। लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा एवं थूकते हुए पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति जुर्माने का भागीदार होगा। गुटखा, तंबाकू, शराब आदि का सेवन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। शर्तों के उल्लंघन पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 एवं आईपीसी 1860 की सुसंगत धाराओं के तहत वैधानिक कार्यवाही के लिये सम्बन्धित आयोजक स्वयं उत्तरदायी होगा।
चयनित मैरिज गार्डन, धार्मिक परिसरों में श्री चिन्तामन गणेश मन्दिर परिसर, श्री मंगलनाथ मन्दिर परिसर, श्री शनि मन्दिर परिसर, बन्धन मैरिज गार्डन आगर रोड कमेड उज्जैन, होटल आनन्दम कराड़िया उर्फ नवाखेड़ा इन्दौर रोड उज्जैन, पटेल गार्डन देवास रोड उज्जैन, होटल मेघदूत इन्दौर रोड उज्जैन, होटल राजसागर इन्दौर रोड उज्जैन, होटल कंचन इन्दौर रोड उज्जैन, होटल मधुबन इन्दौर रोड उज्जैन तथा कान्हा वाटिका इन्दौर रोड उज्जैन शामिल है।