थाना हाजिरी से  एक  माह की छूट


 


 उज्जैन ।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शशांक मिश्र ने  कोरो ना  के  मद्देनजर लागू किए गए  कर्फ्यू एम लॉक डाउन  के तहत  राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत जिला बदर के प्रकरणों में कलेक्टर न्यायालय द्वारा जारी किए गए ऐसे आदेश जिनमें   अनावेदकों को जिन्हें  थाना हाजरी के लिए पाबंद किया गया है उन्हें  एक  माह की   अस्थाई छूट देने के आदेश कर दिए हैं ।कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक से कहा है कि वे संबंधित थानों में इस आशय की सूचना प्रेषित करे ।