शहर में 31 मई तक कर्फ्यू एवं लॉकडाउन जारी, शर्तों के अधीन कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर कुछ गतिविधियां प्रारम्भ करने के आदेश



उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने आदेश जारी कर भारत सरकार गृह मंत्रालय के परिपत्र में जारी रिवाज्ड गाईड लाइन के अनुसार उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में लॉकडाउन की अवधि 31 मई 2020 तक बढ़ा दी है। कलेक्टर ने साथ ही उज्जैन शहर के कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र में शर्तों के अधीन कुछ गतिविधियां प्रारम्भ करने के आदेश जारी किये हैं।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार उज्जैन शहर में कंटेनमेंट को छोड़कर किराना, ग्रोसरी, नमकीन एवं इनकी होलसेल दुकानें (सिर्फ होम डिलेवरी के लिये) प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। दूध, पशु आहार, पेट्स फूड (सिर्फ होम डिलेवरी के लिये) प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। इसी तरह सब्जी पैकेट्स की नगर निगम द्वारा होम डिलेवरी प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक, इलेक्ट्रीकल्स/इलेक्ट्रॉनिक्स (सिर्फ होम डिलेवरी के लिये) प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक, रसोई गैस की होम डिलेवरी प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक, आटा चक्की प्रात: 11 बजे से शाम 6 बजे तक, खाद बीज कीटनाशक दुकानें (उप संचालक कृषि के माध्यम से कलेक्टर द्वारा अनुमति के पश्चात) प्रात: 11 बजे से शाम 6 बजे तक, दवाई की दुकानें निरन्तर, शासकीय उचित मूल्य दुकानें प्रात: 11 बजे से शाम 6 बजे तक, पेट्रोल पम्प प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक तथा राष्ट्रीय एवं राज्यीय मार्गों पर पेट्रोल पम्प निरन्तर खुले रहेंगे। आद्योगिक इकाइयां अनुमति अनुसार तथा स्पोर्ट कॉम्पलेक्स (खेल अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करने के बाद) प्रात: 7 बजे से प्रातः 9 बजे तक खुले रहेंगे।



उक्त सेवाएं निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रारम्भ होंगी



उक्त समस्त सुविधाएं कंटेनमेंट एरिया में प्रतिबंधित रहेंगी। सेवाओं में संलग्न सम्बन्धितों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक वस्तुएं यथा- मास्क, सेनीटाइजर, हाथ धोने हेतु साबुन, हैण्डवाश आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। सभी सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलों पर सर्वसम्बन्धितों को फेसमास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है। गुटखा, तंबाकू, शराब आदि का सार्वजनिक स्थानों पर सेवन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक उपासना स्थल को खोलने बन्द करने, आरती/उपासना हेतु केवल सम्बन्धित पुजारी, इमाम, पादरी, ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी। सभी शासकीय कार्यालय 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ संचालित किये जा सकेंगे। कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी परिचय-पत्र पर अधिकारी-कर्मचारियों के निवास से कार्यालय तक आवागमन किया जा सकेगा।

ड्यूटी पर तैनात पुलिस, शासकीय कर्मचारी, मीडियाकर्मियों,कैमिस्ट, चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ आदि को उनके निवास स्थान तक कार्यस्थल तक आवागमन हेतु उनके परिचय-पत्र को मान्य किया जायेगा। पृथक से लॉकडाउन पास की आवश्यकता नहीं होगी। सभी शासकीय कार्यालय अनुमति प्राप्त उद्योग एवं अन्य कार्यस्थलों का नियमित सेनीटाइजेशन किया जाना अनिवार्य होगा। सभी प्रकार के मालवाहक वाहन (भरे एवं खाली) के आवागमन की अनुमति रहेगी। आरोग्य सेतु एप का उपयोग करने हेतु सभी को प्रोत्साहित किया जाना अनिवार्य होगा। न्यूनतम आवश्यक संख्या में कर्मचारियों/श्रमिकों से कार्य लिया जा सकेगा तथा यदि कर्मचारी/श्रमिक वाहन से लाये जाते हैं तो वाहन को असंक्रमित किया जाना अनिवार्य होगा। कोविड-19 के लिये चिकित्सा प्रदान करने वाले नजदीकी अस्पताल की जानकारी कार्यस्थल पर रखा जाना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति संक्रमण से प्रभावित होता है तो इसकी सूचना तत्काल शासन को दी जाये।

गतिविधियां जो पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी

ट्रेन और अन्तर्राज्यीय एवं अन्तरजिला बसों का परिचालन (गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त वाहनों को छोड़कर), व्यक्तियों का अन्तरराज्यीय आवागमन (मेडिकल वाहनों तथा गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त को छोड़कर), सभी स्कूल कॉलेज शैक्षणिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान, सभी होटल रेस्टोरेंट (स्वास्थ्य, पुलिस, शासकीय अधिकारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फंसे हुए व्यक्तियों, क्वारेंटाईन में रखे गये व्यक्तियों के उपयोग के अतिरिक्त) बन्द रहेंगे। सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, बार, सभागार आदि बन्द रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, क्रीड़ा, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन एवं अन्य सम्मेलन, धरना प्रदर्शन, सभा, जुलूस, रैली, डीजे एवं तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग आदि बन्द रहेगा। पटाखे एवं विस्फोटक सामग्री का उपयोग, सलून एवं स्पा आदि पर प्रतिबंध रहेगा। सड़क, रोड, रास्ता, हाईवे आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान उत्पन्न करना, किसी व्यक्ति या समूह द्वारा धारदार हथियार, आग्नेय अस्त्र, हॉकी, डंडा, रॉड आदि का लेकर चलना प्रतिबंधित किया गया है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के माध्यम से जाति, धर्म, सम्प्रदाय, संस्था या कोरोना से सम्बन्धित झूठी अफवाह, आपत्तिजनक मैसेज, चित्र, कमेंट आदि पोस्ट किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।



सायं 7 से प्रात: 7 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा

उज्जैन मंडी बन्द रहेगी



कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों को बिना अनुमति के अनावश्यक निकलना प्रतिबंधित रहेगा। शाम 7 से प्रात: 7 बजे तक शहर में टोटल लॉकडाउन रहेगा। उज्जैन नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत कृषि उपज मंडी बन्द रहेगी। अन्य मंडियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित एसडीएम पृथक से आदेश जारी करेंगे, किन्तु आवश्यक शर्तों के साथ अन्य कृषि उपज मंडियां खोली जायेंगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत जारी किये गये उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर धारा-188 भादवि, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा-51 से 60 एवं द एपिडेमिक डिजिज एक्ट-1897 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।