उज्जैन। उज्जैन जिले कोरोना वायरस से बचाव एवम लोकस्वास्थ्य के मद्देनजर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये गये हैं। धारा 144 के तहत जारी किये गये निर्देशों के अनुसार जिले में बिना अनुमति के जुलूस, जलसे एवं सभाओं के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश जिले के सभी एसडीएम, एसडीओपी, थाना प्रभारियों को दिये हैं।
कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू