जनगणना-2021 का राजस्व अधिकारियों का प्रथम चरण का जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित


उज्जैन। सोमवार को बृहस्पति भवन में जनगणना-2021 कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्व अधिकारियों का प्रथम चरण का जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें पावर पाइन्ट प्रजेंटेशन के माध्यम से अधिकारियों को जनगणना के दौरान दिये जाने वाले मानदेय, प्रशिक्षण भत्ता और मेन पॉवर की व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई तथा जनगणना में अपनी भूमिका के बारे में विस्तार से बताया।


उल्लेखनीय है कि जनगणना में फिल्ड कार्य के दौरान चार्ज अधिकारी, प्रमुख जनगणना अधिकारी और राज्य नोडल अधिकारी द्वारा उठाये जाने वाले व्यय के बारे में प्रशिक्षण में बताया गया। जनगणना नगर में होने वाला व्यय सम्बन्धित तहसीलदार के व्यय में समाहित किया जायेगा। साथ ही जनगणना नगर के लिये अलग से कोई राशि देय नहीं होगी। जनगणना के बारे में समय-समय पर प्रेसनोट के माध्यम से, गणमान्य व्यक्ति द्वारा, सोशल मीडिया और स्कूल में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश दिये गये।
जनगणना के कानूनी प्रावधान तथा जनगणना पदाधिकारियों की भूमिका और दायित्व के बारे में बताया गया कि जनगणना अधिनियम-1948 सेक्शन-3 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जनगणना का कार्य सम्पन्न कराया जाता है। सभी जनगणना पदाधिकारियों की नियुक्ति अधिनियम के सेक्शन-4 के अन्तर्गत की जाती है। कार्यशाला में नियम-1990, प्रमुख जनगणना अधिकारियों के कार्य, जिला जनगणना अधिकारी/अनुविभागीय जनगणना अधिकारी के कार्य, चार्ज अधिकारियों के कार्य आदि के बारे में भी विस्तार से अधिकारियों को जानकारी दी गई।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री जीएस डाबर और समस्त राजस्व अधिकारी मौजूद थे।